City's biggest furniture market will collapse on June 28

28 जून को टूटेगी शहर की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्किट, नोटिस जारी 

City's biggest furniture market will collapse on June 28

City's biggest furniture market will collapse on June 28

City's biggest furniture market will collapse on June 28- चण्डीगढ़I चण्डीगढ़ प्रशासन ने शहर की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्किट को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं । प्रशासन द्वारा जारी  आदेशों में आगामी 28 जून को इस मार्किट पर करवाई की जाएगी।प्रशासन ने फर्नीचर मार्किट के दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि वे खुद दुकाने तोड़ते है तो ठीक लेकिन यदि परशास ने उनकी दुकान तोड़ीं तो इसका हर्जाना दुकानदारों से वसूला जाएगा । 

नोटिस में कहा गया कि  गांव बधेरी, यूटी, चंडीगढ़ की भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए  अधिग्रहित किया गया है, जिसका नाम है "चंडीगढ़ के चरण तीन क्षेत्रों का विकास"।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 16 के अनुसार, जब भी अधिनियम की धारा 11 के तहत एक अवार्ड पारित किया गया है, तो कलेक्टर को उस भूमि पर कब्जा करने की शक्ति दी जाती है जो अधिग्रहण के बाद पूरी तरह से सरकार में निहित हो गई है।

बताया गया कि  जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और आप सरकारी जमीन के अवैध कब्जेदार हैं.

नोटिस में कहा गया कि  आपको यह नोटिस दिया जाता है कि आप अपने स्तर पर सरकारी भूमि से अवैध संरचना को ध्वस्त/हटा दें और 28.06.2024 तक बिना किसी बाधा के भूमि को बहाल करें, ऐसा न करने पर इस कार्यालय द्वारा इसे ध्वस्त/हटा दिया जाएगा। हटाने/तोड़ने की रकम आपसे वसूल की जाएगी और आपके खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, विध्वंस के दौरान सामग्री/सामान के किसी भी विनाश के लिए, आप पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और विभाग का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है।